- 30/08/2022
बाबरी मस्जिद से जुड़ी अवमानना याचिकाएं बंद, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ढहाने से रोकने में यूपी सरकार और और कई अधिकारियों पर विफल रहने के आरोप लगाने वाली सभी अवमानना याचिकाओं को मंगलवार को बंद कर दिया.
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित 2019 के हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर याचिकाओं को बंद करने का आदेश दिया है.
बेंच ने कहा कि अवमानना याचिका दायर करने वाले असलम भुरे के साल 2010 में मृत्यु हो गई थी. कोर्ट ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एमकस क्यूरी नियुक्त करने की गुहार को ठुकरा दिया. एडवोकेट एमएम कश्यप ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की मांग की थी.
गौरतलब है कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने 2019 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला दिया था. बेंच ने 40 दिनों की सुनवाई के बाद 1045 पन्नों का सर्वसम्मत फैसला सुनाया था, जिसमें विवादित पूजा स्थल पर पूजा के अधिकार को मंजूरी दी थी. साथ ही मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला दिया था.