• 12/09/2022

सुप्रीम कोर्ट ने CG हाईकोर्ट के इन फैसलों पर जताई गंभीर आपत्ति, चीफ जस्टिस से कहा – ऐसे आर्डर भविष्य में कभी न हो

सुप्रीम कोर्ट ने CG हाईकोर्ट के इन फैसलों पर जताई गंभीर आपत्ति, चीफ जस्टिस से कहा – ऐसे आर्डर भविष्य में कभी न हो

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बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में प्रस्तुत अंतरिम आवेदन को लगातार खारिज करने और ड्यू कोर्स में डाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि कोर्ट यह सुनिश्चित करे ऐसा दुबारा न हो। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ‘ज्यूडिशियल नोट’ जारी करने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।

दरअसल राजनांदगांव में पदस्थ एक पटवारी तुलसी राम साहू के खिलाफ 420 भादस का एक मामला दर्ज किया गया था। तुलसी राम साहू ने अपने वकील विपिन तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के साथ ही अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की। अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक तिवारी ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अग्रमि जमानत आवेदन को ड्यू कोर्स में लिस्ट कर दिया।

इस आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिसमें उन्होंने कहा कि केस ड्यू कोर्स में नहीं हो सकता, एक टाइम लिमिट होना चाहिए नहीं तो गिरफ्तारी होने की वजह से अंतरिम जमानत बेकार हो जाएगी। शासकीय सेवक हैं कहीं अन्यंत्र भागने की संभावना भी नहीं है। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन दे दिया और केस डायरी के लिए थाने को कॉल कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से हाईकोर्ट जस्टिस दीपक तिवारी ने सुनवाई से इंकार कर दिया। इसी दौरान रोस्टर चेंज होने की वजह से केस जस्टिस रजनी दुबे की कोर्ट में चला गया। मामले में रजनी दुबे की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी पटवारी तुलसी राम साहू को जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट में मामले के खात्मे के लिए आवेदन किया गया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के तौर-तरीकों पर आपत्ति जताई। वकील विपिन तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कड़े शब्द ‘ज्यूडिशियल नोट’ का इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा कि उस  जज को ‘ज्यूडिशियल नोट’ जारी करें जिसने यह आदेश पारित किया था। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि इस तरह का आर्डर कभी भविष्य में न हो।

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