• 27/05/2022

पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद

पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद

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चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि अगर उन्होंने जुर्माना की रकम नहीं पटाई तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इसके साथ ही साथ उनकी चार संपत्तियों को अटैच करने का आदेश भी न्यायालय ने जारी किया है। जिनमें पंचकुला, गुरुग्राम जन प्रतिनिधि, हैली रोड और असोला की संपत्तियां हैं। इससे पहले 19 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार पूर्व सीएम चौटाला ने साल 1993 और साल  2006 के बीच अपनी आय से अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति एकत्र की। मई 2019 में ईडी ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।

आपको बता दें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बड़े बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य व्यक्तियों पर 1999 से साल 2000 तक 3206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर साल 2008 में घोटाले के आरोप लगाए गए थे। साल 2013 में चौटाला इस मामले में दोषी पाए गए थे। चौटाला को भ्रष्टाचार के आरोप में सात साल की और आपराधिक साजिश के आरोप में 10 साल की सजा हुई थी।

गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला साल 1989 से साल 2005 के बीच 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं।

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