• 18/05/2022

पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन की होगी रिहाई, SC ने दिया आदेश, 31 साल से जेल में था बंद

पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन की होगी रिहाई, SC ने दिया आदेश, 31 साल से जेल में था बंद

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया है। इस मामले में दोषी की दया याचिका लंबे समय तक राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया।

पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उसने कहा था कि वह 31 साल से जेल में बंद है, उसे रिहा किया जाना चाहिए। अपनी याचिका में उसने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने रिहा करने का फैसला लिया था लेकिन राज्यपाल ने लंब समय तक उसकी फाइल को अपने पास रखा और उसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया। जो कि संविधान विरुद्ध है। इससे पहले इस मामले में 10 मई को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई थी।

राजीव गांधी की हत्या का दोषी एजी पेरारिवलन

आर्टिकल 142 के तहत हुई रिहाई

जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 के तहत उसे रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन 30 साल से ज्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद था। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी लंबित मामले या किसी भी मामले में इंसाफ के लिए जरूरी आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

ऐसे हुई थी राजीव गांधी की हत्या

आपको बता दें 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मानव बम द्वारा उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वे तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में थे। इस मामले में एजी पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था। दोषियो को मौत की सजा सुनाई गई थी। दया याचिका की सुनवाई में देरी होने की वजह से पेरारिवलन के मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। बाद में तमिलनाडु कैबिनेट ने पेरारिवलन की उम्रकैद को खत्म कर रिहाई का प्रस्ताव पारित किया था।

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