• 17/05/2022

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे : कोर्ट ने चीफ कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, रिपोर्ट दाखिल करने दो दिन की मोहलत

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे : कोर्ट ने चीफ कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, रिपोर्ट दाखिल करने दो दिन की मोहलत

Follow us on Google News

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने चीफ कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। वहीं कोर्ट ने बाकी के दो कमिश्नरों को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत दी है।

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चीफ कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। अजय मिश्रा के खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने प्राइवेट वीडियोग्राफर रखा है और उनके सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट से अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने अजय मिश्रा हटा दिया।

इसे भी पढ़ें : ज्ञानवापी मस्जिद में 12 फीट 8 इंच के शिवलिंग के साथ ही स्वास्तिक, कलश घंटियां भी! जानिए सर्वे में क्या-क्या मिलने का है दावा

अजय मिश्रा को हटाए जाने के बाद कोर्ट ने विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को दो दिन में पूरी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की है।

आपको बता दें ज्ञानवापी मस्जिद में तीन दिन तक सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद हिन्दू पक्ष ने मस्जिद के वजु खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था और कोर्ट से इसे  संरक्षित करने की मांग की थी। वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे सील किया जाए। कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इसे भी पढ़ें : खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान पर, थोक महंगाई दर 9 साल के उच्चतम स्तर पर