- 24/09/2022
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव GDA और सचिव Revenue को जारी किया नोटिस, अवमानना का ये है मामला
बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और सचिव राजस्व विभाग को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने नोटिस में दोनों अधिकारियों को तत्काल जवाब पेश करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर पद की सीनियरिटी के मामले में अवमानना याचिका पर दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। रिट याचिका डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिन्हा ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और घनश्याम शर्मा के माध्यम से दायर की थी।
दरअसल साल 2016 में शंकरलाल सिन्हा के साथ कार्यरत तमाम तहसीलदारों का प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर के पद पर किया गया था। लेकिन शंकरलाल सिन्हां के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने की वजह से डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन से उन्हें वंचित कर दिया गया था। अगस्त 2018 में विभागीय जांच में शंकरलाल सिन्हा दोषमुक्त पाए गए। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर साल 2016 से अपने साथियों के समान ही डिप्टी कलेक्टर के पद पर सीनियरिटी की मांग की गई।
उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सचिव राजस्व विभाग को 4 माह के भीतर मामले का नियमानुसार निराकरण किए जाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी मामले का निराकरण नहीं किए जाने से शंकरलाल सिन्हा ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत किया।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी गंभीर नाराजगी जारी की। न्यायालय ने मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग– कुलभूषण टोप्पो एवं सचिव राजस्व विभाग– नीलम नामदेव एक्का को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में अब अवमानना के इस मामले की सुनवाई दशहरा छुट्टी के बाद होगी।
इसे भी पढ़ें : दवा लेने गई युवती के साथ दरिदों ने किया गैंगरेप, बेहोशी की हालत में छोड़ भागे आरोपी, अब हालत गंभीर
इसे भी पढ़ें : …अब Whatsapp कॉल करने के लिए भी देने होंगे पैसे! इन बदलावों की तैयारी में सरकार
इसे भी पढ़ें : महिला वकील से ADJ ने की छेड़छाड़, हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड
इसे भी पढ़ें : जिंदा मानकर डेढ़ साल से लाश के साथ सो रहा था परिवार, हैरान कर देने वाला हुआ खुलासा