• 02/10/2023

IAS अफसर और रिटायर डीजीपी ने हाईकोर्ट से मांगी माफी, अवमानना का है मामला

IAS अफसर और रिटायर डीजीपी ने हाईकोर्ट से मांगी माफी, अवमानना का है मामला

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अवमानना के एक मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह सचिव सुब्रत साहू और रिटायर हो चुके पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने हाईकोर्ट से लिखित में माफी मांगी है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका निराकृत कर दी है।

दरअसल साल 2010 में पुष्पेन्द्र सिंह सेंगर सहित अन्य 35 याचिकाकर्ताओं की पुलिस विभाग हेड कॉन्सटेबल (नर्सिंग) और सहायक प्लाटून कमांडर (एपीसी) नर्सिंग के पद पर भर्ती हुई थी। लेकिन प्रमोशन चैनल नहीं होने की वजह से याचिकाकर्ताओं ने बिलासपुर हाईकोर्ट की शरण ली। 26 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट ने तत्कालीन गृह सचिव सुब्रत साहू औऱ तत्कालीन डीजीपी डीएम अवस्थी को 6 महीने के भीतर मामले के निराकरण का आदेश दिया था। लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।

जिस पर याचिकाकर्ताओं नेअधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और गीता देवनाथ के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। अवमानना नोटिस जारी होने के बाद तत्कालीन गृह सचिव सुब्रत साहू ने मामले का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक पाण्डेय और गीता देवनाथ ने हाईकोर्ट के सामने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। जिसमें उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा समयसीमा में हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने से लगातार अवमानना याचिकाएं प्रस्तुत करनी पड़ रही है। इससे हाईकोर्ट का कीमती औऱ महत्वपूर्ण समय बर्बाद होता है।

याचिकाकर्ताओं के मामले में पूर्व गृह सचिव और डीजीपी द्वारा एक साल विलंब से हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया गया। हाईकोर्ट के आदेश का विलंब से पालन के करने के लिए पूर्व गृह सचिव सुब्रत साहू और पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने हाईकोर्ट के आदेश का विलंब से पालन करने क लिए क्षमायाचना की गई। जिसके बाद न्यायालय ने अवमानना  याचिका को ड्रॉप करते हुए निराकृत कर दिया।