- 15/01/2024
महाराष्ट्र का महाभारत! स्पीकर के फैसले के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट पहुंचा हाईकोर्ट, ये है पूरा मामला
विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट कोर्ट पहुंंच गया है। शिवसेना के दोनों गुट स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है।
स्पीकर राहुल नार्वेकर के निर्णय को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 15 जनवरी सोमवार को चुनौती दी। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना (UBT) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दरअसल शिवसेना के दोनों गुट एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की याचिका पर स्पीकर द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है। राहुल नार्वेकर ने कहा था कि एकनाथ शिंंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने ये माना है।
बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए राहुल नार्वेकर ने बुधवार को कहा था, ”मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि असली शिवसेना कौन है। चुनाव आयोग ने कहा कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। ऐसे में शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया जाता है।” इसके साथ ही स्पीकर ने उद्धव गुट के किसी विधायक को भी अयोग्य नहीं ठहराया था।
स्पीकर ने कहा था कि कोई भी नेतृत्व अपनी पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता या असंतोष दबाने के लिए संविधान की 10 वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता है।
आपको बता दें जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के भीतर दो फाड़ हो गया था। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली। शिवसेना पर शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के गुट ने अपना-अपना दावा किया तो मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था।