• 29/08/2022

UP: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला…

UP: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला…
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है. अब्बास अंसारी ने अवैध हथियार रखने के मामले में याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने शूटिंग के हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस और हथियार रखने का संज्ञान लेकर यह याचिका ख़ारिज की है. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के पास से असलहे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए, वो शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे. कोर्ट आगे कहा कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अभियुक्त के पास से बरामद असलहे और कारतूस प्रतिबंधित हैं.

दरअसल, एक स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था. लंबे समय से अब्बास फरार चल रहा है. जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने आठ टीमों को लगा रखा है. अब्बास के दर्जी मुहल्ला स्थित पैतृक आवास पर शनिवार को लखनऊ की महानगर कोतवाली की पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा किया.

बता दें कि अब्बास अंसारी को लखनऊ पुलिस करीब डेढ़ महीने से तलाश रही है. पुलिस ने ताबड़तोड़ 135 ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन विधायक पकड़ से बाहर है. अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.

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