- 12/10/2023
हाईकोर्ट ने 3 IAS अफसरों को दोषी करार दिया, ये है मामला
Punjab and Haryana High Court ने पंजाब के 3 IAS अफसरों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 20 नवंबर को अगली सुनवाई तक अगर कार्यवाही नहीं की तो इन्हें सजा सुना दी जाएगी। जिन अफसरों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है उनमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम फाइनेंस कमिश्नर विकास गर्ग, प्रिसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट मोहाली रमाकांत मिश्रा और लोकल गवर्नमेंट विभाग के प्रधान सचिव अजय शर्मा हैं।
मामला नया गांव के पास ग्राम पंचायत बड़ी करोरां की याचिका से जुड़ा है। साल 2010 में गांव बड़ी करोरां और नाड़ा की 1092 एकड़ जमीन को पंजाब लैंड प्रिजार्वेशन एक्ट से डी-लिस्ट किया गया था। साथ ही शर्त लगा दी गई थी कि यहां कोई व्यावसायिक गतिविधि या कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा।
साल 2014 में एक हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाया था कि अगर यह फॉरेस्ट लैंड नहीं है तो ये शर्तें लागू नहीं होंगी। इसलिए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
हाईकोर्ट को बताया गया था कि यह फॉरेस्ट लैंड नहीं है। बावजूद इसके यह शर्तें नहीं हटाई गईं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल होती रही। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गईं। अब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर इन तीन IAS अधिकारियों को इसका दोषी करार दे दिया है।