• 27/07/2022

PMLA पर सुप्रीम फैसला, याचिका पर कोर्ट ने कही ये बातें…

PMLA पर सुप्रीम फैसला, याचिका पर कोर्ट ने कही ये बातें…

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द तथ्य डेस्क। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय देते हुए ED के अधिकारों को यथावत रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। पीएमएलए के कई प्रावधानों को लेकर लगाई गई याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ED के जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति को अटैच करने के अधिकार को यथावत रखा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान ED, एसएफआईओ, डीआरआई अधिकारियों के सामने दिया गया बयान (पुलिस अधिकारी शामिल नही) भी वैध माना जााएगा और इसे सबूत माना जा सकता है। इसके साथ ही बेंच ने कहा, आरोपी को ईसीआरआई शिकायत की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है। यह काफी है कि आरोपी को यह बता दिया जाए कि उसे किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। कोर्ट ने बेल की कंडीशन को भी बरकरार रखा है, याचिका में बेल की मौजूदा शर्तों पर भी सवाल उठाया गया था।

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ईडी के खिलाफ ये था याचिका में: 

पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार सीआरपीसी के दायरे से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में पीएमएलए एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया था कि इसके सीआरपीसी में किसी संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के बारे में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत ED के अधिकार को यथावत बनाए रखा है। आज ही एक बयान मे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ED की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए थे। आजाद ने एक बयान में कहा कि ED का आतंक पूरे देश में है, ED के माध्यम से लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। यही नहीं विरोधियों को ED के माध्यम से डराकर चुप कराने का खेल चल रहा है। आजाद ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं पर जल्द सुनवाई कर EDके मामले में फैसला देने की बात कही थी।

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