- 09/07/2022
RBI ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, अगर आपका खाता है इसमें तो जानिए क्या होगा ?
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई दिल्ली स्थित रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने प्रति जमाकर्ता 50 हजार रुपये की निकासी सीमा तय की गई है। इसके साथ ही और भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। RBI ने रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक (Ramgarhia Co-operative Bank) पर बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक पाबंदियों के साथ संबंधित कामकाज जारी रखेगा। यह प्रतिबंध अगले 6 महीने तक लागू रहेगा।
को-ऑपरेटिव बैंक RBI की पूर्व मंजूरी के बिना न तो कर्ज ही प्रदान कर सकता है और न ही एफडी को रिन्यू कर सकता है। प्रतिबंध के दौरान बैंक नही कोई निवेश कर सकता है और ही नई जमा राशि ही स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने कहा, “विशेष रूप से सभी सेविंग्स बैंक अकाउट, करंट अकाउंट या जमाकर्ता के किसी अन्य अकाउंट्स में कुल जमा राशि में से 50,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
आपको बता दें DICGC इंश्योरेंस के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इश्योरेंश होता। अगर बैंक का लायसेंस रद्द होता है या फिर बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में ग्राहकों की इतनी जमा रकम डूबने का खतरा नहीं रहता है। DICGC रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है।
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