- 02/03/2023
‘सुप्रीम’ फैसला: चुनाव आयोग में CEC सहित आयुक्तों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब ये कमेटी करेगी नियुक्तियां, जानिए कौन-कौन होगा इसमें
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का ‘सुप्रीम’ फैसला आया है। आयोग में इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां अब सीबीआई चीफ की तर्ज पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नता विपक्ष की कमेटी करेगी।
ये कमेटी एक नाम पर अपनी सहमती बनाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद चुनाव आयोग में इन शीर्ष पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अदालत ने अपने फैसले में ये भी साफ किया है कि अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को कमेटी में शामिल किया जाएगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी।
उन सभी याचिकाओं पर गुरुवार को 5 जजों की बेंच जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने 5-0 की सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है, यह नियम तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इन नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती।