• 18/10/2022

रेप के आरोपी को मिली जमानत, लेकिन हाईकोर्ट ने रखी अनोखी शर्त, जानें पूरा मामला…

रेप के आरोपी को मिली जमानत, लेकिन हाईकोर्ट ने रखी अनोखी शर्त, जानें पूरा मामला…

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मुंबई हाईकोर्ट ने एक रेप के मामले में गिरफ्तार एक 26 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी है. लेकिन कोर्ट ने व्यक्ति के सामने एक अनोखी शर्त रख दी. कोर्ट ने जमानत देते हुए थे शर्त रखी है कि अगर पीड़िता एक साल के अंदर मिल जाती है तो उसे उससे शादी करनी होगी.

दरअसल, वर्तमान में पीड़िता लापता है. महिला ने एक बच्चे को जन्म भी दिया था. जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने 12 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि व्यक्ति एक वर्ष से अधिक इस शर्त से बाध्य नहीं होगा.

जानकारी के मुताबिक पीड़िता 2018 से आरोपी को जानती थी क्यों कि दोनों पड़ोसी थे. इस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. इसी बीच इसकी जानकारी उनके परिवार को लगी. दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे. पीड़िता को आरोपी ने शादी करने का आश्वासन दिया था.

वहीं अक्टूबर 2019 में महिला को पता चला कि वह छह महीने की गर्भवती है. जिसकी खबर महिला ने आरोपी को दी, जिसके बाद युवक ने शादी करने से मुकर गया. इतना ही नहीं महिला ने अपनी प्रेग्नेंसी को सीक्रेट रखने के लिए घर छोड़ दिया.

महिला ने 27 जनवरी, 2020 को एक बच्ची को जन्म भी दिया. 30 जनवरी, 2020 को उसने बच्चे को मरीन लाइन्स के एक परिसर में छोड़ दिया. चौकीदार जब बच्चे को अंदर ले गया तो महिला वहां से चली गई.

इस मामले को लेकर 24 फरवरी, 2020 को बलात्कार, एक महिला का अपहरण करने और उससे अवैध संबंध बनाने और धोखाधड़ी के लिए एक FIR दर्ज हुई. जिसके बाद अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

वहीं जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तब आरोपी के वकील ने कहा कि वह उससे शादी करने और बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार है. मामले को लेकर अभियोजक रुतुजा आंबेकर ने कहा कि बच्चा, जिसे एक बाल देखभाल संस्थान में भर्ती कराया गया था, उसको अब गोद दे दिया गया है.

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि जब इस घटना की सूचना दी गई थी, तो पीड़िता बालिग थी और उसने कहा था कि संबंध सहमति से थे. इसके अलावा हालांकि आरोपी और उसका परिवार शादी के लिए अब तैयार है, लेकिन महिला का पता नहीं चल रहा है. इन परिस्थितियों में उन्होंने उसे सशर्त जमानत दे दी.