- 23/07/2024
केंद्रीय बजट: न्यू टैक्स रिजीम में छूट का ऐलान, जानें आपको कितना देना होगा इंकम टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया। मोदी 3.0 कार्यकाल का यह पहला बजट था। बजट में विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स की दर को घटा दिया गया है। अब 40 प्रतिशत की जगह 35 प्रतिशत कर दिया गया है।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इंकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। सीतारमण ने कहा, “न्यू टैक्स रिजीम के तहत कर दर संरचना ऐसी होगी, जिसमें 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी आयकर लगेगा। वहीं 10-12 लाख की आय पर 15 फीसदी और 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20%, और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी आयकर लगेगा।
न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने की घोषणा की है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।