• 21/07/2024

अफसरों ने कर दिया बड़ा कांड, डिप्टी कलेक्टर सहित 4 के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश

अफसरों ने कर दिया बड़ा कांड, डिप्टी कलेक्टर सहित 4 के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश

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छत्तीसगढ़ में अफसरों के काले कारनामे का खुलासा हुआ है। यहां अफसरों ने सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर नहर की शासकीय जमीन को एक व्यक्ति के नाम पर कर दी। अफसरों के भ्रष्टाचार के नेक्सस की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए।

जिन अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है उनमें तत्कालीन तहसीलदार ऋचा सिंह (वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर), जल संसाधन विभाग के तत्कालीन एसडीओ आरसी सोनी, तत्कालीन उप अभियंता आरसी जैन और अमीन वैद्यनाथ शर्मा शामिल हैं। ऋचा सिंह को छोड़कर बाकी के अफसर रिटायर हो गए हैं।

मामला बैकुंठपुर के ग्राम सागरपुरा का है। यहां भूमि खसरा नंबर 442/2, रकबा 0.097 हेक्टेयर,खसरा नंबर 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर जल संसाधन विभाग के नाम पर 1975 से दर्ज थी। साल 2021 में तत्कालीन तहसीलदार ऋचा सिंह के न्यायालय ने 442/2 रकबा 0.097 हेक्टेयर को किशनुराम, उदेराम, भैयालाल एवं बुधियारो के नाम से और खसरा नंबर 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर को किशनुराम के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया।

ग्रामीणों ने तहसीलदार के इस आदेश के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय में अपील की। कलेक्टर विनय लहंगे की न्यायालय ने  तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुए उक्त जमीन को वापस जल संसाधन विभाग के नाम करने का फैसला सुनाया। कलेक्टर ने बैकुंठपुर तहसीलदार को 7 दिन के भीतर उक्त भूमि का भू अभिलेख जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही कलेक्टर ने बैकुंठपुर जल संसाधन विभाग के ईई को निर्देश दिया कि तत्कालीन तहसीलदार ऋचा सिंह,  तत्कालीन एसडीओ जल संसाधन विभाग बैकुंठपुर आरसी सोनी, तत्कालीन उप अभियंता जल संसाधन विभाग आरसी जैन, तत्कालीन अमीन जलसंसाधन विभाग वैद्यनाथ शर्मा बैकुंठपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने ईई को 15 दिन के भीतर इसका पालन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।