- 21/10/2024
नहीं बंद होंगे मदरसे, मिलती रहेगी फंडिंग.. सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, NCPCR की सिफारिश खारिज
मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सरकारी मदरसों को बंद करने के केंद्र और राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को इससे संबंधित सिफारिश की थी। वहीं कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने के फैसले पर भी रोक लगाई है।
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया जाए।
कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 7 जून और 25 जून को जारी रिपोर्ट पर रोक लगाई जाती है। NCPCR ने अपनी रिपोर्ट में कहा था जब तक मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं करते, तब तक उन्हें दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए।
दरअसल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के आदेश के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने याचिका दाखिल की थी।सरकार का आदेश एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के आधार पर लिया था। इसमें आरटीई 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने और सभी मदरसों की जांच करने को कहा गया था। सीजेआई की बेंच ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर गौर किया और राज्यों की कार्रवाई पर रोक लगा दी।।