- 27/06/2022
शिवसेना के बागियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अयोग्यता नोटिस का जवाब देने शिंदे गुट को मिला वक्त
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के बागी गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए दिया 14 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर पांच दिन में जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिवसेना के सभी बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने और यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले तक कोई फ्लोर टेस्ट नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।
डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगाने के मुद्दे पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें सभी को उचित अवसर देने की जरूरत है. हर किसी को उचित समय मिलना चाहिए ताकि हम गुण के आधार पर सभी सवालों का जवाब दे सकें।
आपको बता दें डिप्टी स्पीकर नरहरी जीरवाल ने एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी किया था। बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस का आज सोमवार की शाम 5:30 बजे तक जवाब देना था।
इसे भी पढ़ें : महाराष्ट्र संकट के बीच ED का संजय राउत को नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया
आपको बता दें महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने बहस किया। जस्टिस सूर्यकांत ने शिंदे गुट से पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। कौल ने कहा कि हमारे पास 39 विधायक हैं। सरकार अल्पमत में है। हमे धमकी दी जा रही है। हमारी संपत्ति जलाई जा रही है। बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई के लिए माहौल नहीं है। हमें नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है। दूसरा आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है। कौल ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं। कोर्ट ने बागी विधायकों को अयोग्यता पर जवाब दाखिल करने के लिए 11 जुलाई तक का समय बढ़ा दिया है।
इसे भी पढ़ें : अस्पताल में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते ही 14 बच्चों की तबियत बिगड़ी