- 20/09/2022
केन्द्रीय मंत्री के बंगले पर चलेगा बुलडोजर, दो सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण गिराने हाईकोर्ट ने दिया आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर केन्द्रीय मंत्री के बंगले में अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण को फ्लोर स्पेस इंडेक्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन नियमों का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे को 10 लाख रुपये जुर्माना भरने के लिए भी कहा है।
हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी द्वारा दाखिल दूसरे आवेदन पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए कि ऐसा करने से अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बता दें कंपनी द्वारा अवैध निर्माण को नियमित करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका को दो सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण गिराने के साथ ही अनुपालन रिपोर्ट एक सप्ताह बाद पेश करने का निर्देश दिया है।
इसे भी पढ़ें : BPCL के ट्रांसपोर्टरों ने किया हड़ताल का ऐलान, पेट्रोल-डीजल की हो सकती है किल्लत
इसे भी पढ़ें : ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, बूढ़ा पहाड़ छोड़कर भागे नक्सली
इसे भी पढ़ें : अब BJP नेत्री को मिली ‘सर तन से जुदा’ की धमकी, लेटर में लिखा- 25 सितंबर तेरी आखिरी तारीख हाेगी
इसे भी पढ़ें : अब इस राज्य में छात्रों को पढ़ाई जाएगी भगवद् गीता, स्कूल-कॉलेजों के नए सत्र में होगा शामिल
इसे भी पढ़ें : ईसाई धर्मांतरण करने वाले ग्रामीणों पर हमला, घरों को भी तोड़ा गया