• 25/10/2023

कोर्ट का बड़ा फैसला: चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को 170 साल की सजा

कोर्ट का बड़ा फैसला: चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को 170 साल की सजा

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Court Decision: निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद के डायरेक्टर को कोर्ट ने 170 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी बाला साहब भापकर पर 9 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह अभूतपूर्व फैसला मध्य प्रदेश की सीहोर जिला अदालत ने सुनाया है।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद महाजन ने मीडिया को बताया कि संजय कुमार शाही की अदालत ने चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद के डायरेक्टर बाला साहब भापकर को 420 चिटफंड अधिनियम में निवेशकों की संख्या के हिसाब से 5- 5 साल की सजा सुनाई है। निवेशकों की संख्या के हिसाब से ये सजा 170 साल की सजा बनती है। अदालत ने दोषी को 9 लाख 35 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।

ये है मामला

चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद कंपनी लिमिटेड ने निवेशकों से पैसा 5 साल में दोगुना करने का झांसा देकर बड़ी रकम निवेश कराई थी। गोपालपुर थाना में दयाराम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके परिवार और गांव के निवासियों ने साल 2012 से लेकर 2015 के बीच साईं प्रसाद कंपनी में निवेश किया था। 5 साल पूरा होने के बाद जब वे कंपनी के दफ्तर गए तो वहां तालाबंद मिला। बाद में उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर ने उनसे 1 करोड़ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है।

इससे पहले भी कोतवाली थाना में दर्ज शिकायत के मामले में बाला साहब भापकर को कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उस दौरान कोर्ट ने भापकर की संपत्ति को कुर्क कर निवेशकों को उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था।