• 24/01/2024

राहुल गांधी के खिलाफ FIR, केस में 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान, ये है आरोप

राहुल गांधी के खिलाफ FIR, केस में 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान, ये है आरोप

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआरआर (FIR) दर्ज करने की याचिका का बुधवार को निपटारा कर दिया। याचिका में रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी।

मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि राहुल गांधी की ओर से साल 2021 में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज  की जा चुकी है। इस मामले में अभी जांच जारी है।

वहीं राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि वे (राहुल गांधी) अपने उस ट्वीट को डिलीट कर चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ओर से पेश वकील ने भी कोर्ट के सामने इसकी पुष्टि की और बताया कि राहुल गांधी अपना ट्वीट डिलीट कर चुके हैं।

ये है मामला
साल 2021 में दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके में 9 साल की एक दलित लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पीड़ित बच्ची अपने माता-पिता के साथ श्मशान घाट के सामने किराए के घर में रहती थी। शाम को वह श्मशान घाट के कूलर से पीने के लिए पानी लेने आई थी। इसके बाद उसकी संदिग्ध मौत हो गई थी। आरोपियों ने बच्ची की मां से कहा था कि करंट लगने से उसकी मौत हो गई है।

आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। पीड़िता के गांव नांगल जाकर उन्होंने परिवार से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीर टि्वटर पर पोस्ट भी की थी।

2 साल की सजा और जुर्माना

गौरतलब है कि दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना कानूनन जुर्म है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228A के तहत दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है। इस केस में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।