• 23/07/2022

हाईकोर्ट ने 27 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को खत्म करने की दी अनुमति, 14 साल की लड़की का हो सकेगा ऑबर्शन

हाईकोर्ट ने 27 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को खत्म करने की दी अनुमति, 14 साल की लड़की का हो सकेगा ऑबर्शन

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बिलासपुर। छत्तीसगढ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की शिकार एक 14 साल की लड़की का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। लड़की की मां की याचिका पर हाईकोर्ट ने सिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में अबॉर्शन का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह फैसला मेडिकल जांच की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। पीड़िता को 27 सप्ताह का गर्भ है। कोर्ट ने पीड़िता का मेडिकल कराया था। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने 27 सप्ताह के गर्भ को देखते हुए जांच के बाद ऑबर्शन की अपनी सहमति दी है।

बताया जा रहा है कि पीड़िता को उसके ही एक रिश्तेदार ने प्रेमजाल में फंसा लिया था और शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो गई। मामले में लड़की के परिजनों ने आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी युवक को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया।

लड़की के परिजन उसका गर्भपात कराना चाहते थे लेकिन कोई भी डॉक्टर इसके लिए राजी नहीं हुआ। इस दौरान लड़की की गर्भावस्था का समय बढ़कर 27 सप्ताह का हो गया। कोई भी रास्ता मिलते न देखकर लड़की की मां ने हाईकोर्ट के सामने गुहार लगाई।

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मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने पीड़िता के मेडिकल चेकअप का आदेश दिया। कोर्ट ने सिम्स के डॉक्टरों को पीड़िता की जांच के बाद मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद रिपोर्ट में बताया कि 27 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है।

रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने पीड़िता के आबर्शन की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के देखरेख में पीड़िता का ऑबर्शन करने का आदेश दिया है।

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