• 16/02/2023

कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस, ये है मामला

कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस, ये है मामला

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कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट ने एक मामले में अवमानना का नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है।

मामला कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का है। विश्वविद्यालय की स्थापना काल से कार्यरत 23 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें उऩ्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है और प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम करने का आदेश दिया है। इससे पहले इन कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। न्यायालय ने आदेश जारी कर विश्वविद्यालय को उन्हें सेवा से नहीं हटाने का निर्देश दिया था।

कुलपति और रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए लिपिक, टायपिस्ट, कम्प्यूटर आपरेटर, कैमरा आपरेटर, टेक्नीशियन रेडियो एवं टीवी स्टूडियो, असिस्टेंट लायब्रेरियन, ड्राइवर, भृत्य, गार्डनर और स्वीपर जैसे पदों पर वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को हटा दिया। जिसके बाद इन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुलपति बलदेव भाई शर्मा और रजिस्ट्रार आनंद शंकर बहादुर को नोटिस जारी किया है।