• 23/09/2022

राजधानी में धुमाल और डीजे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और SP को नोटिस किया जारी

राजधानी में धुमाल और डीजे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर और SP को नोटिस किया जारी

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रायपुर शहर में प्रतिबंध के बावजूद गाड़ियों में बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर बज रहे धुमाल-डीजे को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ नागरिक समिति ने हाईकोर्ट में रायपुर कलेक्टर एवं एसपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की. जिस पर जस्टिस पी. सेम कोशी और जस्टिस पीपी साहू की युगल पीठ ने सुनवाई करते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. समिति की तरफ से अधिवक्ता सूर्या डांगी ने कोर्ट में पक्ष रखा.

क्या हुई है कोर्ट की अवमानना 

दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले नितिन सिंघवी द्वारा दायर याचिका में कोर्ट ने आदेशित किया था कि कलेक्टर और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स रख कर ना बजे. गाड़ियों पर साउंडबॉक्स रखकर डीजे बजाने पर साउंड बॉक्स जब्त करना है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उन्हें नहीं छोड़ा जाना है. साउंड बॉक्स मिलने पर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाए. दूसरी बार उसी गाड़ी पर साउंड बॉक्स बजाए जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जाए. साथ ही बिना हाईकोर्ट के आदेश के कोई नया परमिट न जारी किया जाए.

नहीं होती आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई

याचिका में बताया गया कि पुलिस लाउड स्पीकर जब्त कर लेती है, लेकिन आयोजकों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर नहीं करती. बीते साल राखी थाना और पुरानी बस्ती थाना में पुलिस के मना करने के बावजूद भी डीजे बजाया गया. इस साल भी गणेश उत्सव के दौरान 3 सितंबर की रात को शंकर नगर चौक पर गणेश उत्सव समिति द्वारा बजाए जा रहे डीजे को जब्त किया गया, लेकिन आयोजकों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका नहीं दायर की गई.

पहले भी की गई थी अवमानना याचिका दायर

समिति ने सड़कों पर बज रहे डीजे-धुमाल और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के चलते पहले भी अवमानना याचिका द्दायर की थी. इससे पहले एडवोकेट व्यास मुनि द्विवेदी ने भी अवमानना याचिका दायर की थी. जिस पर कलेक्टर व एसपी ने अंडरटेकिंग दी थी कि वो कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जिससे कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई. गणेश उत्सव के दौरान पुलिस की मनाही के बावजूद, प्रशासन की मौजूदगी में ही सैकड़ों की संख्या में धुमाल डीजे बजाए गए.

कोर्ट ने नोटिस जारी करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति को आदेश दिया है कि वह इसके पहले दायर की गई अवमानना याचिका में रायपुर कलेक्टर और एसपी द्वारा दी गई अंडरटेकिंग की प्रति कलेक्टर एवं एसपी को सौंपे, जिसमें अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन करवाने की बात कही गई थी.

गणेश विसर्जन के दौरान महिलाएं मांगती रही मदद

समिति के डॉ राकेश गुप्ता ने बताया की गणेश विसर्जन के दोनों दिन उन्हें कई गर्भवती महिलाओं ने फ़ोन कर डीजे की आवाज से छुटकारा पाने के लिए सहयोग मांगती रहीं. महिलाएं कहती रही कि पुलिस खड़ी है, पर कुछ नहीं कर रही. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समिति के सदस्यों से चर्चा की और जल्द अवमानना याचिका दायर की.

पुलिस कर देती है फोन करने वाले का नाम उजागर

डॉ गुप्ता ने बताया कि डीजे के लिए जारी किए गए नंबर और 112 में फोन करने पर आयोजकों को पुलिस शिकायतकर्ता का नाम बता देती है. जिससे बाद में आयोजकों द्वारा शिकायतकर्ता को परेशान किया जाता है. शहर में कई शिकायतकर्ता इसी कारण से परेशान किए गए. इस कारण से आम जनता ने 112 में शिकायत करना बंद कर दिया है. दीनदयाल नगर के ऐसे ही एक मामले में एक महिला द्वारा पुलिस को फोन करने पर पुलिस ने डीजे बजवाने वाले आयोजकों को महिला का नाम बता दिया, जिसके बाद महिला को परेशान किया गया. इतना ही नहीं उसके घर के सामने दूसरे दिन थाली बजाई गई. याचिका में यह तथ्य भी कोर्ट को बताया गया.

याचिका में बताया गया की साइलेंस जोन में अर्थात अस्पताल स्कूल के आसपास दिन के समय 50 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रेस विज्ञप्ति जारी करके साइलेंट जोन में 60 डेसीबल तक डीजे बजाने की अनुमति दी गई, जो कि नाइस रूल्स के खिलाफ है.

कैमरे के डाटा सुरक्षित रखे

समिति की तरफ से याचिका में बताया गया है कि उन्होंने कलेक्टर व एसपी को लिखित में निवेदन किया है कि गणेश विसर्जन के दौरान गाड़ियों में बजाए गए धुमाल-डीजे की सड़कों में लगे कैमरा से ली गई फोटो के डाटा को सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

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