- 16/11/2024
नहीं बिकेगी बगैर हॉलमार्क की ज्वेलरी, केंद्र सरकार ने इन 11 राज्यों में लागू किया नियम
देश में मिलावटी सोने की ज्वेलरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने अब देश के अलग-अलग 11 राज्यों में बगैर हॉलमार्क के गहने बेचने पर रोक लगा दी है। इन राज्यों के 18 जिलों में ज्वेलर्स अब हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी ही बेच पाएंगे। केंद्र सरकार ने 23 जून 2021 से ही ज्वेलरी में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके देश के अलग-अलग राज्यों में लागू कर रही है।
गुरुवार को सरकार ने सोने की ज्वेलरी और कलाकृति की अनिवार्य रुप से चौथे चरण की शुरुआत की है। चौथे चरण में इसे 18 जिलों में लागू करने की घोषणा की है। इन जिलों में हॉलमार्किंग वाले जेवर बेचना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के जिले शामिल है। इसके साथ ही देश में अब ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 361 हो गई है, जहां बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी नहीं बिक पाएगी।
सरकार देश भर में ज्वलर्स के रजिस्ट्रेशन की दिशा में भी काम शुरू कर दी है। देश में रजिस्टर ज्वेलर्स की संख्या पहले मात्र 34,647 थी, वो अब बढ़कर 1,94,039 हो गई है। इसके अलावा देश में हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या भी 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है।
अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, जिस पर आपको मिलावट का शक है तो आप बीआईएस केयर मोबाइल ऐप’ का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता या बीआईएस के निशान के दुरुपयोग के बारे में भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।