• 22/11/2022

कोर्ट में बोला श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब, ‘मैंने जो भी किया, गुस्से में किया…; HC ने खारिज की CBI जांच की मांग वाली याचिका

कोर्ट में बोला श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब, ‘मैंने जो भी किया, गुस्से में किया…; HC ने खारिज की CBI जांच की मांग वाली याचिका

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दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफताब पूनावाला की पुलिस हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी है. आफताब को विशेष सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया. जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की पेशी हुई. कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी रिमांड बढ़ाई है. पुलिस इस मामले में लगातार छानबीन कर रही है. वहीं, आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जा सकता है.

वहीं आरोपी आफताब पूनावाला ने जज के सामने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है. लेकिन जो कुछ भी मेरे द्वारा किया गया वह गुस्से में किया गया था. आफताब ने कोर्ट को बताया कि वह जांच में पुलिस को पूरा सहयोग कर रहा है. आरोपी ने कहा कि ज्यादा दिन होने के कारण बहुत कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं.

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इधर, श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं हैं. पुलिस की जांच चल रही है. दिल्ली पुलिस की जांच पर संदेह क्यों करें. दखलअंदाजी करने वाले को प्रचार हित याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि किस वजह से आप CBI को मामले की जांच ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं. जब परिवार वाले मामले की जांच CBI को ट्रांसफ़र करवाने की मांग नहीं कर रहा हैं, तो आप हमको जांच CBI को ट्रांसफर करने की इजाजत क्यों दें?

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दरअसल, ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में वकील जोशिनी तुली ने दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि घटना 6 महीने पुरानी है. दिल्ली पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर पाएगी. दिल्ली पुलिस के पास वैज्ञानिक और  प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है. साथ ही वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के चलते सही तरीके से जांच नहीं कर पाएगी.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा व कार के दिल्ली के महरौली में उसके लिव-इन पार्टनर आफताब ने कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी. उसके बाद आरोपी ने शो के 35 टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिए थे.

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