• 26/04/2024

EVM से डाले गए वोट का VVPAT पर्ची से नहीं होगा मिलान, नहीं लौटेगा बैलेट पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिका, पढ़ें क्या है फैसले में

EVM से डाले गए वोट का VVPAT पर्ची से नहीं होगा मिलान, नहीं लौटेगा बैलेट पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिका, पढ़ें क्या है फैसले में

Follow us on Google News

सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान और वीवीपैट (VVPAT) वेरिफिकेशन की मांग से जुड़ी तमाम याचिकाओं के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम में पड़ने वाले वोट का वीवीपैट पर्ची से मिलान की मांग को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे तमाम सवाल समाप्त हो गए हैं।

कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि उम्मीदवारों के पास 7 दिन के भीतर दुबारा माइक्रो कंट्रोलर की जांच का विकल्प रहेगा। इसकी जांच टेक्निकल टीम के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव देते हुए भविष्य में वीवीपैट पर्ची में बार कोड पर विचार करने के लिए कहा है।