• 05/03/2023

गौहत्या पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, मुस्लिम जज ने कहा- नरक में सड़ता है गाय की हत्या करने वाला, रोक लगाने केन्द्र बनाए कानून

गौहत्या पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, मुस्लिम जज ने कहा- नरक में सड़ता है गाय की हत्या करने वाला, रोक लगाने केन्द्र बनाए कानून

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गौहत्या के एक मामले में इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने तल्ख टिप्पणी की है। हिन्दू धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति नरक में सड़ता है। पीठ ने गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौ हत्या पर लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून बनाने के लिए भी कहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शमीन अहमद ने गौहत्या के एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, जो मानता है कि गाय की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह दैवीय और प्राकृतिक भलाई का प्रतिनिधित्व करती है।

TOI के अनुसार 14 फरवरी को जस्टिस शमीम अहमद की सिंगल जज की बेंच ने हिन्दू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा ‘जो कोई भी गायों को मारता है या दूसरों को उन्हें मारने की अनुमति देता है, उसे नरक में सड़ने के लायक माना जाता है।’

जस्टिस शमीम अहमद की एकल पीठ ने यह फैसला बाराबंकी के मोहम्मद अब्दुल खालिक की एक याचिका को खारिज करते हुए पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के संबंध में दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि दुधारू गायों को ऋगवेद में ‘सर्वोत्तम’ बताया गया है। गाय से मिलने वाले पदार्थों से पंचगव्य तक बनता है, इसलिए पुराणों में गोदान को सर्वोत्तम कहा गया है। जस्टिस शमीम अहमद ने आगे कहा कि भगवान राम के विवाह में भी गायों को उपहार में देने का वर्णन है।

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