• 08/08/2022

BREAKING : मंत्री को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, 1500 रुपये जुर्माना भी, दोषी ठहराए जाने के बाद फाइल लेकर हो गए थे फरार

BREAKING : मंत्री को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, 1500 रुपये जुर्माना भी, दोषी ठहराए जाने के बाद फाइल लेकर हो गए थे फरार

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आर्म्स एक्ट के 31 साल पुराने मामले में कोर्ट ने यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 1500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले राकेश सचान ने आज कानपुर कोर्ट में सरेंडर किया।

इसी मामले में शनिवार को राकेश सचान को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। आरोप है कि फैसला आने से पहले ही वे केस की फाइल लेकर कोर्ट से भाग निकले थे। मामले में देर रात कोर्ट की तहरीर पर रीडर ने कोतवाली थाना में सचान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने दरख्वास्त दी थी। लेकिन पुलिस ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया था। मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने एसीपी कोतवाली को जांच का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जांच के बाद एफआईआर दर्ज किया जाएगा।

आपको बता दें राकेश सचान कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा से विधायक है। उनके पास एमएसएमई, खादी, ग्रामीण उद्योग, रेशम उत्पादन और कपड़ा मंत्रालय है। राकेश सचान के खिलाफ 31 साल पहले नौबस्ता थाना में अवैध शस्त्र रखने का अपराध दर्ज हुआ था। सजा के बाद अब राकेश सचान पर मंत्री पद के साथ ही विधायकी जाने का खतरा भी मंडरा रहा है।

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