- 22/12/2022
पत्नी से जबरन संबंध बनाने पर पति पर रेप का चार्ज सही, SC में इस सरकार ने पेश किया हलफनामा
पत्नी की इजाजत के बगैर अगर पति उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उस पर रेप का अपराध दर्ज किया जा सकता है। कर्नाटक की बोम्मई सरकार का यह मानना है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम में हलफनामा दायर कर हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें पति को पत्नी के खिलाफ रेप का आरोपी माना गया था।
दरअसल पत्नी से रेप के आरोपी एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। आरोपी ने अपनी याचिका में कहा कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर रेप का अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। मामले में सुनवाई करते मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी औऱ जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
जिसके बाद बोम्मई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें उसने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। राज्य सरकार नेअपने हलफनामा में कहा है कि आरोपी दोषी है या नहीं यह ट्रायल का विषय है। आईपीसी की धारा 375 के सेक्शन 2 में पतियों को मैरिटल रेप के खिलाफ प्रतिरक्षा के बावजूद मामले में आरोपी को इस दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लोअर कोर्ट में आरोपी पति के खिलाफ ट्रायल शुरु करने का आदेश दिया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा था कि आईपीसी की धारा 375 के सेक्शन 2 को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। रेप आखिर रेप ही है। वो चाहे पति करे या फिर कोई और। उसके खिलाफ केस बनता है। कोर्ट ने कहा था कि कानून में अगर कोई छूट दी जाती है तो वह समाज अपराध करने का लाइसेंस बन जाता है।