• 10/02/2024

परीक्षा में नकल या गड़बड़ी पर 10 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है नया कानून

परीक्षा में नकल या गड़बड़ी पर 10 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है नया कानून

Follow us on Google News

परीक्षा में नकल और पेपर लीक से निपटने के लिए केन्द्र सरकार नया कानून लाने जा रही है। केन्द्र ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक 2024 दोनों सदनों में पेश किया है। इस विधेयक के मुताबिक परीक्षा के दौरान नकल या अन्य किसी तरह का फ्रॉड करने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मुहर के बाद यह विधेयक कानून का रुप ले लेगा।

इस कानून को लेकर सरकार का कहना है कि कुछ लोगों की गड़बड़ी की वजह से परीक्षा रद्द होती है। इससे स्टूडेंट्स के साथ ही प्रशासन को भी नुकसान उठाना पड़ता है। एक परीक्षा के आयोजन में काफी पैसा खर्च होता है। ऐसे में परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले ही इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कानून के तहत छात्रों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके तहत संगठित अपराध, माफिया और नकल गिरोह में शामिल लोगों पर ही कार्रवाई का प्रावधान है। ऑनलाइन एग्जाम को औऱ ज्यादा सुरक्षित बनाने की सिफारिश की जाएगी। इस विधेयक के तहत एक तकनीकी समिति भी गठित करने का प्रस्ताव है। इस कानून के तहत जॉइंट एग्जाम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं भी आएंगी।

इस विधेयक में UPSC, SSC, JEE, रेलवे, बैंकिंग, CUET जैसी परीक्षाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यायों में प्रवेश प्रक्रिया या फिर अन्य नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है।