• 14/06/2022

हाईकोर्ट ने पुलिस निरीक्षकों के तबादले पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने पुलिस निरीक्षकों के तबादले पर लगाई रोक
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रांसफर किए गए पुलिस निरीक्षकों के तबादला आदेश पर रोक लगा दिया है। होईकोर्ट ने ये स्टे ऑर्डर पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिकाकर्ता विजय कुमार चेलक, मुकेश सोम, राकेश खुटेश्वर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में पदस्थ हैं। नक्सल इलाके में तबादला किए जाने के खिलाफ उन्होंने अपने अधिवक्ताओं अभिषेक पाण्डेय और लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को आधार बनाते हुए अदालत में तर्क दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 3 जून साल 2015 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार किसी कर्मचारी ने तीन साल तक घोर अनुसूचित जिले और दो वर्ष तक अनुसूचित जिले में अपनी सेवाएं दे चुके हैं तो कुल 5 वर्ष बाद उनकी पदस्थापना गैर अनुसूचित (गैर नक्सल) जिले में किया जाएगा।

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अधिवक्ताओं ने कहा कि तीनों याचिकाकर्ता नक्सल जिलों में 5 साल से ज्यादा पदस्थ रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके बावजूद उनका तबादला बार-बार नक्सल इलाके में किया जा रहा है। जबकि प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिनका नक्सल जिलों में आज तक तबादला नहीं किया गया। जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर का घोर उल्लंघन है। अधिवक्ताओं की दलील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट तीनों निरीक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है।

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