• 14/02/2023

HC: पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को अवमानना का नोटिस, हाईकोर्ट ने कहा- क्यों न कड़ी कार्रवाई की जाए

HC: पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को अवमानना का नोटिस, हाईकोर्ट ने कहा- क्यों न कड़ी कार्रवाई की जाए

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पदोन्नति के एक मामले में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति बल्देव भाई शर्मा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 21 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ शाहिद अली की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ शाहित अली ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अंतर्गत पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया था। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया शुरु नहीं किए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 जून 2022 को विश्वविद्यालय एवं सचिव उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को डॉ शाहिद अली के पदोन्नति से संबंधित अभ्यावेदन 90 दिनों के अंदर निराकृत करने का आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर डॉ शाहिद अली ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की।

मामले में हाईकोर्ट ने 8 फरवरी को सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय (KTU) के कुलपति बल्देव शर्मा को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

कर्मचारियों के मामले में भी घिरे

कुलपति बल्देव शर्मा के ऊपर एक और मामले में उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के आरोपों से घिरे हैं। उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के 23 अनियमित कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस मामले में भी कुलपति और कुलसचिव पर न्यायालय की अवमानना का आरोप है। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की है।