• 20/09/2022

केन्द्रीय मंत्री के बंगले पर चलेगा बुलडोजर, दो सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण गिराने हाईकोर्ट ने दिया आदेश

केन्द्रीय मंत्री के बंगले पर चलेगा बुलडोजर, दो सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण गिराने हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर केन्द्रीय मंत्री के बंगले में अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण को फ्लोर स्पेस इंडेक्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन नियमों का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे को 10 लाख रुपये जुर्माना भरने के लिए भी कहा है।

हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी द्वारा दाखिल दूसरे आवेदन पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए कि ऐसा करने से अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बता दें कंपनी द्वारा अवैध निर्माण को नियमित करने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका को दो सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण गिराने के साथ ही अनुपालन रिपोर्ट एक सप्ताह बाद पेश करने का निर्देश दिया है।

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