• 22/04/2024

हाईकोर्ट ने रद्द की भर्ती, 25000 से ज्यादा शिक्षकों की गई नौकरी, ब्याज सहित लौटाना होगा वेतन

हाईकोर्ट ने रद्द की भर्ती, 25000 से ज्यादा शिक्षकों की गई नौकरी, ब्याज सहित लौटाना होगा वेतन

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कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बैनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2016 स्टेट लेवल टेस्ट के जरिए भर्ती हुए शिक्षक और गैर शिक्षकीय स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राज्य के 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां चली गई।

हाईकोर्ट की जस्टिस देबांग्सु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बीर रशीदी की खंडपीठ ने स्कूल में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले का असर 25,753 शिक्षकों पर पड़ा है। एक ही झटके में सभी बेरोजगार हो गए हैं। कोर्ट ने सभी को 4 सप्ताह के भीतर 12 फीसदी ब्याज के साथ वेतन लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नई भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का भी आदेश दिया है।

आपको बता दें पश्चिम बंगाल में साल 2016 में स्कूलों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। स्कूल भर्ती घोटाले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ ही पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) के कई पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया था।

क्या है स्कूल भर्ती घोटाला?

साल 2016 में पश्चिम बंगाल में ममता बैनर्जी की सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षकीय स्टाफ की भर्ती निकाली थी। गैर शिक्षकीय स्टाफ के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी कटैगरी के लिए भर्ती की गई। इस भर्ती में अभ्यर्थियों की जिन ओएमआर शीट को जमा किया गया उसमें गड़बड़ी के आरोप लगे।

भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई। जिसमें भर्ती प्रक्रिया की जांच कराए जाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया कीसीबीआई जांच के आदेश दे दिए। मामलें सीबीआई ने दो माह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। 20 मार्च को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।