- 21/10/2023
शराब घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर के गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक, ED से किया सवाल- इतनी जल्दबाजी क्यों?
छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के खिलाफ निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत में अर्जी दायर करने पर ईडी की जल्दबाजी पर सवाल किया है। जस्टिस कौल ने ईडी के वकील से कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी क्यों है।”
इसके साथ ही कोर्ट ने अनवर ढेबर के खिलाफ (एनबीडब्ल्यू) पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एनबीडब्ल्यू पर रोक लगाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने 18 जुलाई को इस मामले में सुनाए आदेश में कहा था कि ईडी को ‘हर तरीके से खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए।’
अनवर ढेबर ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ 13 अक्टूबर निचली अदालत द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू के आदेश के तामीली पर रोक लगाने की मांग की थी। ढेबर ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि मामले में ईडी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाए।
ढेबर की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायाल ने जुलाई में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। 6 अक्टूबर को उच्च न्यायाल ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद ईडी ने 9 अक्टूबर को निचली अदालत में अर्जी दायर कर ढेबर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था।
मामले में कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा, “एक बार जब हम कहते हैं कि आपको कोई भी कठोर कदम नहीं उठाना है, तो क्या यह (एनबीडब्ल्यू) हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं है? यही मुद्दा है।”
कोर्ट ने कहा कि जमानत खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरुप एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। पीठ ने ढेबर की अर्जी पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद तय की है। कोर्ट ने कहा कि इस बीच याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत जारी रहेगी और गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश पर रोक लगाई जाती है।