• 24/02/2024

मॉब लिंचिंग, नाबालिग से रेप के दोषियों को अब फांसी की सजा, 1 जुलाई से देश में बदल जाएंगे कानून, लागू होंगे ये 3 नए कानून

मॉब लिंचिंग, नाबालिग से रेप के दोषियों को अब फांसी की सजा, 1 जुलाई से देश में बदल जाएंगे कानून, लागू होंगे ये 3 नए कानून
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देश में 1 जुलाई से आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। औपनिवेशिक काल के तीनों आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह तीन नए कानून लेंगे।1 जुलाई 2024 से इन्हें लागू करने की अधिसूचना शनिवार 24 फरवरी को जारी कर दी गई है।

इन तीनों कानून की जगह जो तीन नए कानून लेने जा रहे हैं, उनमें भारतीय न्‍याय संह‍िता, भारतीय नागर‍िक संह‍िता और भारतीय साक्ष्‍य अध‍िन‍ियम शाम‍िल हैं। इन तीनों कानूनों को पिछले साल सितंबर संसद से अनुमति मिली थी। जिसके बाद 25 दिसंबर को इन तीनों कानूनों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मुहर लग गई थी।

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इन तीनों कानूनों का मकसद देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलना है, जो कि अंग्रेजी औपनिवेशिक काल से भारत में चले आ रहे थे। राजद्रोह के पुराने कानून को भी समाप्‍त क‍िया गया है। अब इसकी जगह राज्‍य के ख‍िलाफ अपराध करने की एक नई धारा को शाम‍िल क‍िया गया है। इस नए कानून में राजद्रोह में सशस्‍त्र व‍िद्रोह, व‍िध्‍वंसक गत‍िव‍िधि, संप्रभुता या एकता का खतरे में डालने वाले अपराध, अलगाववादी गत‍िव‍िध‍ि जैसे अपराधों को शाम‍िल‍ क‍िया गया है।

दी जाएगी फांसी की सजा

नए कानून में मॉब लिंचिंग, यानि 5 या इससे ज्यादा लोगों का समूह जाति या समुदाय के आधार पर हत्या करता है तो, हर व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मॉब ल‍िंच‍िंग को एक घृण‍ित अपराध बताया था और इस अपराध के ल‍िए नए कानूनों में फांसी की सजा का प्रावधान की बात संसद में कही थी। इसके अलावा नाबालिग से रेप करने के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी।

आजीवन कारावास

इस नए कानून के तहत अगर कोई मौख‍िक तौर पर या ल‍िख‍ित या सांकेत‍िक रूप से ऐसी गत‍िव‍िध‍ियों को बढ़ावा देता है या फ‍िर प्रयास भी करता है, जिससे एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान क‍िया गया है। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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