• 17/12/2023

‘डिप्टी CM पद असंवैधानिक’, दोनों उपमुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL दाखिल

‘डिप्टी CM पद असंवैधानिक’, दोनों उपमुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL दाखिल

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पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीन राज्यों में जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ के साथ ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश औऱ राजस्थान में भी दो डिप्टि सीएम बनाया है। राजस्थान में भाजपा ने दीया कुमारी के साथ ही प्रेमचंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री बनाया है। जिसके खिलाफ जयपुर के एक वकील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।

याचिका में वकील ने कहा है कि भारत के संविधान में डिप्टी सीएम के किसी पद का उल्लेख नहीं है। यह भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। यह एक राजनीतिक पोस्ट है और यह असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से दोनों उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है।

वकील ने अपनी याचिका में आगे कहा कि भारत के संविधान में कहीं भी डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है और न ही इस पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यपाल की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही की जाती है। अनुच्छेद 163 के तहत ही शपथ ली जाती है और इसमें राज्यपाल एक मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं।

आपको बता दें पिछले शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की और दीया कुमारी के साथ ही प्रेमचंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी।