- 05/09/2024
Big Breaking: छत्तीसगढ़ में 6285 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, B.ed डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल में नियुक्त किए गए 6285 बीएड डिग्री धारी की नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की प्राइमरी स्कूल में भर्ती के लिए हकदार नहीं है।
दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्री धारी शिक्षकों की नियुक्ति की थी। अपने फैसले में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 11 अगस्त के फैसले के बाद b.Ed डिग्री धारी को प्राइमरी स्कूलों के पद पर अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकेगा। इसके बाद भी देश में केवल छत्तीसगढ़ी इकलौता राज्य है जहां b.ed डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है।
राज्य शासन की नियुक्ति को बड़ी चुनौती देते हुए डिप्लोमा धारी उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट ने याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को बेड उम्मीदवारों की योग्यता को प्राइमरी स्कूलों के लिए वैध माना है।