- 20/10/2023
SI भर्ती मामले में अच्छी खबर, हाईकोर्ट ने नियुक्ति को लेकर सरकार को दिया ये आदेश, जानें क्या कहा
छत्तीसगढ़ में पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) की भर्ती मामले में नियुक्ति की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को आदेश दिया है इंटरव्यू में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति करने के लिए कहा है।
एसआई के पदों पर अटकी नियुक्ति को लेर कुछ अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की आज सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के कोर्ट में हुई। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि आचार संहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई हैं। जिस पर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर पदों पर नियुक्ति करें। अब इस मामले में नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी।
आपको बता दें साल 2018 में पहली बार एसआई के 655 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। लेकिन भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। साल 2023 में इन पदों की संख्या बढ़ा कर 971 कर दिया गया और परीक्षाएं आयोजित की गई। इन पदों पर तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। जिनमें 1500 के आसपास अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे। नियुक्ति नहीं होने से परेशान इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।