• 17/09/2022

क्या CG TET की परीक्षा होगी रद्द? रोक लगाने की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या दिया निर्देश

क्या CG TET की परीक्षा होगी रद्द? रोक लगाने की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या दिया निर्देश

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छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर एनसीटीई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, राज्य शासन, एनसीटीई और व्यापम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने आगामी टेट एग्जाम पर रोक से इनकार किया है.

दरअसल, बिलासपुर निवासी सुशील कुमार गहरे ने एक याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में जो छात्र डीएड करते थे वही सहायक शिक्षक के लिए पात्र माने जाते थे. लेकिन बाद में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 28 जून 2018 को एक अधिसूचना जारी की. जारी अधिसूचना में कहा गया कि बीएड वाले भी पात्र होंगे, लेकिन उन्हें नियुक्ति के दो साल के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा.

छात्र ने इसी अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस अधिसूचना को लागू कर दिया है. याचिकाकर्ता ने आगामी 18 सितम्बर को होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की थी. जिसे चीफ जस्टिस व जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच ने खारिज करते हुए केंद्र ,राज्य शासन, एनसीटीई और व्यापम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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