• 17/09/2022

हाईकोर्ट ने इस मामले में कलेक्टर के आदेश को किया निरस्त, सुनाया ये फैसला…

हाईकोर्ट ने इस मामले में कलेक्टर के आदेश को किया निरस्त, सुनाया ये फैसला…

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छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पदस्थ मनीषा पाठक के निलंबन मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने मनीषा पाठक को पद पर बहाल करने का आदेश दिया है.

दरअसल, बीते दिनों बेमेतरा जिला अस्पताल में पदस्थ मनीषा पाठक के खिलाफ प्रशासन को कुछ शिकायतें मिली थी. जिसके मद्देनजर जिला कलेक्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया था. इसी मामले में डॉक्टर ने हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के सामने रिट अपील दायर की. जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी एवं जस्टिस दीपक कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की.

मामले में डिवीजन बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए याचिककर्ता के खिलाफ जारी निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया. वहीं कोर्ट ने डॉक्टर को पद पर बहाल करने के आदेश दिया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ इसके पहले भी दो बार याचिका दायर कर चुकी थीं. लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक पाण्डेय एवं अभिषेकर शर्मा ने डिवीजन बेंच में रिट अपील दायर की.

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