- 09/03/2023
शिक्षकों के प्रमोशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नए नियम के आधार पर ही होगी पदोन्नति


शिक्षकों और हेडमास्टरों के प्रमोशन एक मामले में हाईकोर्ट से रेगुलर शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है । हाईकोर्ट ने बहुप्रतीक्षित मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए रेगुलर शिक्षकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने शासन द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए नए नियम के खिलाफ अपील की थी।
सरकार ने शिक्षक एवं भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का स्कूल शिक्षा विभाग में अनुभव का प्रावधान रखा था। बाद में शासन ने कैबिनेट की बैठक कर इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए अनुभव की तय सीमा को कम करते 3 वर्ष कर दिया था।
इसके खिलाफ कुछ नियमित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसकी वजह से प्रदेश भर में शिक्षकों की पदोन्नति रुक गई थी, क्योंकि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
आज हाईकोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि शासन ने 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति देने का जो निर्णय लिया है वह यथावत रहेगा।
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