• 24/06/2022

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सार्वजनिक स्थल पर गालियां देने पर ही होगा लागू SC-ST एक्ट

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सार्वजनिक स्थल पर गालियां देने पर ही होगा लागू SC-ST एक्ट

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नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एससी एसटी (SC-ST) एक्ट को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर गालियां दी गई हों तभी एससी-एसटी (SC-ST) एक्ट लागू होगा।

एक लंबित मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जातिवादी सूचक शब्द का इस्तेमाल (गालियां) पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए। इसके तहत कोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया।

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आपको बता दें मामला साल 2020 का है। आरोप था कि रितेश पियास नाम के एक शख्स ने एक इमारत में कंस्ट्रक्शन के दौरान बेसमेंट में मोहन के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस वक्त अन्य सहकर्मी भी मौके पर मौजूद थे।

कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सुनवाई करते हुए कहा कि बयानों से दो तथ्‍य सामने आए हैं, पहला यह कि बेसमेंट कोई सार्वजनिक स्‍थान नहीं था और दूसरा इस घटना का दावा केवल वे लोग कर रहे हैं जो शिकायतकर्ता के सहकर्मी हैं। इनमें से एक व्‍यक्ति का आरोपी रितेश पियास से कंस्‍ट्रक्‍शन को लेकर विवाद था और उसने निर्माण कार्य के खिलाफ स्टे ले लिया था। कोर्ट ने कहा कि अपशब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया गया है, इसलिए इसमें सजा का प्रावधान नहीं है।