• 13/11/2022

कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिकों की खैर नहीं, अब भारी-भरकम जुर्माने के साथ देना होगा इलाज का खर्च

कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिकों की खैर नहीं, अब भारी-भरकम जुर्माने के साथ देना होगा इलाज का खर्च
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आप उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रहे हैं और आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए. इतना ही नहीं, यदि आपका कुत्ता किसी को काटता है तो आपको भारी-भरकम जुर्माना के साथ इलाज का खर्च भी अब देना होगा.

दरअसल, शहर में बढ़ रहे कुत्ते के काटने की वारदात को लेकर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में इसे लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. ऐसे में अब कुत्ता और बिल्ली पालने वाले लोगों को लापरवाही करना महंगा साबित हो सकता है.

बोर्ड की इस बैठक में पालतू जानवरों से किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा आपके जानवर से घायल हुए व्यक्ति का इलाज कराने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी. यानि कि अगर आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो आपको उस शख्स का इलाज करवाना पड़ेगा.

नोएडा प्राधिकरण CEO ने बताया कि आज प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10 हजार रुपए आर्थिक दण्ड अधिरोपित किए जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जाएगा. यह आदेश मार्च 2023 से लागू होगा.

बता दें कि नोएडा प्राधिकरण अथॉरिटी ने 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों एवं बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाने की बात की है. रजिस्ट्रेशन न कराने की दशा में जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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