• 14/08/2022

इनकम टैक्स ने 1250 लोगों को भेजा नोटिस, 3000 से ज्यादा लोग राडार पर, यह है मामला

इनकम टैक्स ने 1250 लोगों को भेजा नोटिस, 3000 से ज्यादा लोग राडार पर, यह है मामला

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इनकम टैक्स रिटर्न में छूट पाने के लिए अपनाया गया हथकंडा अब भारी पड़ने लगा है। आईटी रिटर्न में टैक्स छूट के लिए गलत जानकारी देने वाले 1250 लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। वहीं 3000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है।

मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई का है। जानकारी के मुताबिक टैक्स में छूट पाने के लिए कई लोगों ने खुद को किडनी फेल्योर का मरीज बताया और इलाज में काफी खर्च आना बताया। वहीं कईयों ने कैंसर और कईयों ने हार्ट अटैक के इलाज में भारी पैसे खर्च होना बताया। ऐसे लोगों ने टैक्स में छूट के लिए मेडिकल ग्राउंड बताया लेकिन दस्तावेज जमा नहीं किए। अब ऐसे लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर इलाज में हुए खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा है। जिसमें मेडिकल प्रस्क्रिप्शन की पर्ची, बिल और दवाईयों के नाम जैसी तमाम जानकारी मांगी है।

घर के लोन पर ब्याज की छूट, एलआईसी के तहत छूट, मेडिकल खर्च की छूट लेने वाले लोगों को भी आयकर विभाग नोटिस जारी कर रहा है। ऐसे लोगों की संख्या तीन हजार से ज्यादा बताई जा रही है।

एचआरए बचाने के लिए कईयों ने अपने निकट रिश्तेदारों से एग्रीमेंट करके किराए के मकान में रहना दिखाया है। अब आयकर विभाग किराएदारों के साथ ही मकान मालिकों को भी नोटिस जारी कर रहा है। जिनमें बीएसपी के कर्चारी और व्यापारी भी शामिल हैं।

आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। जानकारों के मुताबिक 15 दिन के भीतर छूट से संबंधित तमाम दस्तावेज अगर विभाग के पास जमा नहीं किए जाते हैं तो 300 फीसदी तक की पेनाल्टी लग सकती है। इससे बचने के लिए रिटर्न को रिवाइज कर बचा जा सकता है।

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