• 20/01/2024

HC: पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण, हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर लगाई रोक

HC: पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण, हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर लगाई रोक
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छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों का तबादला केवल पुलिस स्थापना बोर्ड ही कर सकता है। तबादले से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने एक प्रधान आरक्षक के ट्रांसफर पर स्टे लगा दिया है।

दरअसल एमसीबी जिले के चिरमिरी में पुलिस विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक अमित जैन का तबादला सरगुजा आईजी ने बलरामपुर जिले के रामानुजगंज कर दिया था। जिससे क्षुब्ध होकर अमित जैन ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व गीता देबनाथ के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की।

दोनो अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ पुलिस संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 22 (2) (4) के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक का तबादला पुलिस रेंज के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में सिर्फ रेंज पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा ही किया जा सकता। जबकि याचिकाकर्ता अमित जैन के मामले में आईजी ने खुद ही स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया, जो कि अधिकारिता रहित होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अधिवक्ताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस विभाग की स्थानांतरण नीती एसओपी क्र. 30/18 के पैरा 3(4) में यह प्रावधान है कि किसी आरक्षक का प्रधान आरक्षक के पद पर प्रमोशन होने पर 3 साल तक उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। लेकिन याचिकाकर्ता के प्रमोशन के 2 महीने बाद ही उसका स्थानांतरण कर दिया गया। जिस पर हाईकोर्ट ने अमित जैन के ट्रांसफर आदेश पर स्टे लगा दिया गया है।

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