• 08/01/2024

बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों को जाना होगा जेल, SC ने गुजरात सरकार के फैसले को बताया गलत, जानें पूरा मामला

बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों को जाना होगा जेल, SC ने गुजरात सरकार के फैसले को बताया गलत, जानें पूरा मामला

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बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को वापस जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के रिहाई के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था इसलिए गुजरात सरकार दोषियों की रिहाई पर फैसला नहीं ले सकती थी। बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों को 15 साल जेल में बिताने के बाद गुजरात सरकार के आदेश पर 15 अगस्त 2022 को जेल से रिहा कर दिया गया था।

क्या था मामला

साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले कं रंधिकपुर गांव की रहने वाली बिलकिस बानों दंगाईयों से जान बचाने के लिए छापरवाड गांंव के परिवार के 16 सदस्यों के साथ खेतों में छिप गई थी। 3 मार्च 2002 को 20 से ज्यादा दंगाईयों ने वहां धावा बोल दिया। इस दौरान गर्भवती बिलकिस सहिते कुछ और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। दंगाईयों ने बिलकिस की 3 साल की बेटी सहित 7 लोगों की हत्या कर दी थी।

उम्र कैद की सजा

दोषियों द्वारा पीड़ित पक्ष पर दबाव की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से केस महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था। 21 जनवरी साल 2008  को मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जहां  कोर्ट  ने दोषियों की सजा को बरकरार रखा था।

13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने एक दोषी राधेश्याम शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि 9 जुलाई 1992 की अपनी नीति के अनुसार समय पूर्व एक दोषी की रिहाई पर विचार करे।

15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने अपनी इसी नीति के आधार पर 14 साल की सजा काट चुके 11 दोषियों को रिहा कर दिया।

दोषियों की रिहाई के आदेश के बाद 25 अगस्त 2022 को सुभाषिनी अली, रेवती लाल, रुपरेखा वर्मा और महुआ मोइत्रा समेत कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके साथ ही गुजरात सरकार दे आदेश के खिलाफ 30 नवंबर 2022  को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।