• 06/05/2022

लाउड स्पीकर पर अज़ान मौलिक अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

लाउड स्पीकर पर अज़ान मौलिक अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

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लखनऊ। महाराष्ट्र समेत देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवादों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह फैसला बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली की याचिका को खारिज करते हुए दिया। जिसमें हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर को इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी।

बदायूं के दौरानपुर गांव की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें में एसडीएम समेत 3 लोगों को पक्षकार बनाया था। याचिका में एसडीएम द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अर्जी को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।

याचिका में कहा गया कि लाउड स्पीकर को मौलिक अधिकार के तहत बजाने की अनुमति मिलनी चाहिए। कोर्ट ने याचिका में की गई मांग को गलत बताते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार में नहीं आता। कोर्ट ने मामले में किसी भी तरह का दखल देने से इंकार कर दिया।

आपको बता दें मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र नव-निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। एमएनएस चीफ ने धमकी देते हुए कहा था कि जब तक अजान लाउडस्पीकर से दी जाएगी तब तक हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर बजाया जाएगा।