• 11/03/2024

भिलाई के हाईप्रोफाइल अभिषेक मिश्रा मर्डर केस हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों दोषियों को किया दोषमुक्त, फिल्म दृश्यम के तर्ज पर हुई थी हत्या

भिलाई के हाईप्रोफाइल अभिषेक मिश्रा मर्डर केस हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों दोषियों को किया दोषमुक्त, फिल्म दृश्यम के तर्ज पर हुई थी हत्या

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने दो दोषियों को दोषमुक्त कर दिया है। इससे पहले जिला न्यायालय ने तीन में से 2 आरोपियों विकास जैन और अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दुर्ग जिला न्यायालय के फैसले को दोनों दोषियों विकास जैन और अजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

वहीं अभिषेक मिश्रा के पिता आईपी मिश्रा ने तीसरी आरोपी किम्सी जैन को दोष मुक्त करने के जिला न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए आईपी मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया।

क्या था मामला

शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कालेज के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा 9 नवंबर 2015 को अपने घर से निकला था। लेकिन घर वापस नहीं लौटने और मोबाइल बंद आने पर परिजनों ने 10 नवंबर 2015 को दुर्ग के जेवरा चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 22 दिसंबर 2015 को पुलिस ने संदेह के आधार पर स्मृति नगर निवासी विकास जैन, उसके चाचा अजीत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। 23 दिसंबर 2015 को पुलिस ने स्मृति नगर निवासी अजीत सिंह के मकान स्थित परिसर में अभिषेक के शव को बरामद किया।

फिल्म दृश्यम के तर्ज पर अभिषेक मिश्रा को दफनाया गया था और उसके ऊपर सब्जी-भाजी उगा दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 24 दिसंबर 2015 को विकास की पत्नी किम्सी जैन को भी गिरफ्तार किया था। 6 साल तक चले इस मामले में कोर्ट ने 10 मई 2021 को विकास जैन और अजीत सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं विकास जैन की पत्नी किम्सी जैन को बरी कर दिया था।